चकबंदी सीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम में केस दर्ज

चकबंदी सीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम में केस दर्ज
  • किसान से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते सतर्कता अधिष्ठान टीम ने किया था गिरफ्तार
  • देर रात्रि टीम आरोपी सीओ को मेरठ लेकर गई
देवबंद। किसान से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते मेरठ विजिलेंस टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए चंकबदी विभाग के सीओ धर्मदेव के विरुद्ध देवबंद कोतवाली में भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
बुधवार को सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की एएसपी इंदु सिद्धार्थ ने टीम के साथ चर्चित चकबंदी सीओ धर्मदेव को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। बन्हेड़ा गांव के किसान मोहर्रम ने इस संबंध में विजिलेंस से शिकायत की थी। बृहस्पतिवार को इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि विभाग के इंस्पेक्टर केवी सिंह ने धर्मदेव के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। तड़के टीम उसे मेरठ ले गई। जहां उसे कोर्ट में पेश किया गया। बताया कि यह मामला वर्ष 2013 से लटका हुआ था। किसान ने 100 के नोट के दस हजार रुपये, दो सौ के नोट के बीस हजार और 500 नोट के 20 हजार रुपये की पाउडर लगी गड्डियां लेकर चकबंदी विभाग कार्यालय में गया और उक्त रकम धर्मदेव को थमा दी। जैसे ही धर्मदेव ने नोटों की गड्डियां जेब में रखी टीम ने उसे दबोच लिया। सतर्कता टीम ने रिश्वत की रकम देने वाले किसान और सीओ चकबदी धर्मदेव के हाथ धुलवाए। दोनों के हाथों का पानी रंगीन हो गया जिसे विजिलेंस टीम ने सबूत के तौर पर बोतलों में भर लिया।

सीएम से की थी धर्मदेव की शिकायत

देवबंद। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने बताया कि विभिन्न मामलों में उनके द्वारा मुख्यमंत्री और उच्चाधिकारियों से की गई शिकायतों में भी सीओ धर्मदेव ने सही जांच आख्या प्रस्तुत नहीं की थी। भ्रमित जांच रिपोर्ट पेश किए जाने से उच्चाधिकारी शिकायतों के बारे में सही संज्ञान नहीं ले पाए। इस मामले में उन्होंने भी मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। उन्होंने अपने सभी शिकायती दस्तावेज एएसपी इंदु सिद्धार्थ को भी प्रेषित किए हैं।
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