मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण, CM-विधायकों की सैलरी दोगुनी, कर्नाटक विधानसभा में बिल पास

कर्नाटक में मुख्यमंत्री और विधायकों की सैलरी अब दोगुनी हो गई है. सिद्धारमैया सरकार इसको लेकर विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते (संधोधन) अधिनियम, 2025 बिल लेकर आई, जो विधानसभा में पास हो गया है. इसके साथ ही मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में चार फीसदी आरक्षण देने वाला बिल भी विधानसभा में पास हो गया.
मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण को लेकर कर्नाटक विधानसभा में काफी हंगामा हुआ. विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन सिद्धारमैया सरकार ने बिल को सदन से पास करवाकर मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडरों में चार फीसदी आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है. हालांकि टेंडर की अधिकतम सीमा दो करोड़ रुपये रखी गई है.
कर्नाटक के सीएम की कितनी होगी सैलरी?
इस बिल के पास होने के बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री का वेतन 75 हजार रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये प्रति महीने और मंत्रियों की सैलरी 60 हजार से बढ़ाकर 1.25 लाख हो जाएगी. इनके साथ ही कर्नाटक के विधायकों को भी अब 40 हजार से बढ़कर 80 हजार रुपये सैलरी मिलेगी. विधानसभा और विधान परिषद के सभापति के वेतन में बढ़ोतरी की गई है. उनका वेतन अब 75 हजार रुपये महीने से बढ़कर 1.25 लाख रुपये हो गया है.
सैलरी के अलावा बढ़ेंगे कई भत्ते
इस बिल में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के साथ-साथ विधान परिषद के उपसभापति, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के चीफ व्हिप सैलरी के और उन्हें मिलने वाले भत्तों में भी बढ़ोतरी का प्रावधान है. जनप्रतिनिधियों के भोजन, मकान और यात्रा से लेकर तमाम भत्तों की राशि बढ़ाई गई है.