चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ड्रग मामले में घिरे वरिष्ठ अकाली नेता व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने मजीठिया की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर कर दी है। साथ ही मजीठिया को जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

पिछली सुनवाई के दौरान ड्रग्स मामले में फंसे सीनियर अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 10 जनवरी तक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। पिछली सुनवाई में जस्टिस लीजा गिल ने मजीठिया की अग्रिम जमानत पर करीब डेढ़ घंटे चली बहस के बाद पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया गया था।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई पिछली सुनवाई में मजीठिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि मजीठिया के खिलाफ यह मामला राजनैतिक दुर्भावना और रंजिश के तहत ही राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने दर्ज करवाया है, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में इसका फायदा लिया जा सके, जबकि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, मजीठिया जांच में शामिल हो सकते हैं, ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए।

वहीं अग्रिम जमानत का विरोध करने के लिए पंजाब सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम को पेश किया था। उन्होंने मजीठिया की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह एफआइआर तथ्यों के आधार पर ही की गई है, यह बेहद ही गंभीर मामला है। ऐसे में मजीठिया से पूछताछ की जानी बेहद जरूरी है। लिहाजा मजीठिया को जमानत न दी जाए।

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मजीठिया की अग्रिम जमानत पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर सुनवाई 10 जनवरी तक स्थगित कर दी थी और सरकार को सुनवाई से पहले 8 जनवरी तक हर हाल में अपना जवाब दायर किए जाने के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में मजीठिया ने पहले मोहाली की जिला अदालत में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। लिहाजा, अब मजीठिया को हाई कोर्ट से राहत मिल गई