Amrapali Builder Group Dispute: बैंक आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाने पर चर्चा करें : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आम्रपाली रियल एस्टेट के अधूरे प्रोजेक्टों की फंडिंग पर उठ रहे सवालों को लेकर इंडियन बैंक एसोसिएशन (आइबीए) और अन्य बैंकों को रिसीवर व वकील आर.वेंकटरमानी के साथ बैठक करने को कहा है। रिसीवर वेंकटरमानी ने जस्टिस उदय उमेश ललित के नेतृत्व वाली खंडपीठ के समक्ष कहा कि बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है और सर्वोच्च अदालत को इस मामले में दखल देना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एचडीएफसी लिमिटेड, एक्सिस बैंक, एसबीआइ, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक (आइओबी) ने सर्वोच्च अदालत को सोमवार को आश्वासन दिया है कि संबंधित प्रतिनिधि इस मामले को देखेंगे, ताकि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श को एक ठोस रूप दिया जा सके। कई घर खरीदारों के वकील एमएल लहोटी ने एमएसटीसी (मेटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कंपनी) के प्रति सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी निराशा जाहिर की। चूंकि उनका अक्टूबर, 2019 में एप्वाइंटमेंट होने के बाद सात करोड़ रुपये की संपत्ति की नीलामी की गई। लाहोटी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि सभी संपत्तियां तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को करेगा।
गौरतलब है कि पिछले साल आम्रपाली समूह के फ्लैट खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट के रिसीवर ने बड़ी राहत दे दी थी। 1282 खरीदारों की रजिस्ट्री कराने की लिस्ट भी प्राधिकरण कार्यालय को भेज दी थी। इतना ही नहीं, इस पर निबंधन कार्यालय पर ट्राई एग्रीमेंट के तहत कागजों को पूरा करने प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।
दरअसल, प्राधिकरण ग्रुप हाउसिंग विभाग ओएसडी राजेश कुमार ने बताया था कि कोर्ट रिसीवर ने 1282 फ्लैट खरीदारों की सूची प्राधिकरण कार्यालय भेज दी थी और रजिस्ट्री नियमित कराने का काम शुरू कराने को कहा था। ग्रुप हाउसिंग की टीम को निबंधन कार्यालय पर तैनात कर दिया गया था। जो ट्राइ एग्रीमेंट के तहत खरीदारों के कागजों को पूरा कराने में सहयोग दे रहे थे। सोसायटी के सचिव अभिषेक मिश्र ने बताया था कि सोसायटी के करीब 1300 से अधिक लोगों की रजिस्ट्री होनी थी। फ्लैट खरीदार अपने कागजों को पूरा कर रहे थे।