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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना भेदभाव स्कूल-कॉलेजों में मास्क पहनने की नियमित निगरानी का दिया निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना भेदभाव स्कूल-कॉलेजों में मास्क पहनने की नियमित निगरानी का दिया निर्देश

प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी जिला प्रशासन को बिना भेदभाव सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि युवा पीढ़ी कोविड गाइडलाइन का पालन करे, सभी मास्क पहने, इसकी कड़ी निगरानी की जाए। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सार्वजनिक व नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बने पूजा स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है। इस कार्य में शिथिलता की आलोचना की है और अगली तारीख पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

कोरोना संक्रमण व पाॄकग मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने पुलिसिंग के कारण प्रयागराज में संक्रमण की संख्या में लगातार गिरावट की तारीफ की। वहीं, लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर व मेरठ में संक्रमण की बढ़ती संख्या पर पुलिस बल बढ़ाने का आदेश दिया और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से इन जिलों में तैनात पुलिस के नाम की सूची के साथ हलफनामा मांगा है।

तैनात पुलिसकर्मियों का नाम सहित ब्योरा मांगा : लखनऊ के पुलिस कमिश्नर व जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर व मेरठ के एसएसपी ने हलफनामे दाखिल किए हैं। लखनऊ में प्रतिदिन 300 संक्रमित मिलने की जानकारी दी और बताया कि दो किलोमीटर के फासले पर दो पुलिस कांस्टेबल तैनात किये गए हैं। संक्रमण प्रभावित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते कोर्ट ने 100 फीसद मास्क पहनने की कड़ी निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रैकिंग ठीक से नहीं हो रही है। इसलिए तैनात पुलिसकर्मियों का नाम सहित ब्योरा दिया जाए। कोर्ट ने खुले में खाद्य पदार्थों की बिक्री पर सख्ती करने व खाने की सामग्री पैकिंग कर बेचने का निर्देश दिया है।

माघ मेले की सुरक्षा उपायों की रिपोर्ट तलब : जनवरी फरवरी 2021 में प्रयागराज में होने जा रहे माघ मेले की सुरक्षा खासकर स्नान की सुरक्षा उपायों पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए दूसरा गेट बनाने के फंड रिलीज होने तथा निर्माण कार्य यूपी प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ को सौंपे जाने की अपर महाधिवक्ता ने जानकारी दी। कहा कि एक माह में निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। कोर्ट ने कहा कि निर्माण मे देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने एएसजीआइ शशिप्रकाश से कोरोना वैक्सीन के बारे मे जानकारी मांगी है।

राज्य सरकार को कार्रवाई का निर्देश : कोरोना संक्रमण से हेल्थ वर्करों और डॉक्टरों को मास्क व पीपीई किट न उपलब्ध कराने के मुद्दे पर राज्य सरकार को इन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कानपुर रोड, सुलेमसराय, नीम सराय, कसारी मसारी कालिंदीपुरम से पीडीए को अतिक्रमण हटाने और मरम्मत सहित सुविधाएं उपलब्ध कराने और नगर निगम को स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश दिया है व अगली सुनवाई के दिन 17 दिसंबर को पीडीए के उपाध्यक्ष व नगर आयुक्त को हाजिर रहने को कहा है। नगर निगम ने बताया कि मास्टर प्लान के मुताबिक बने टायलेट ही रखे जाएंगे। सुलभ शौचालय से अवैध कब्जे हटाकर उनकी उपयोग सुनिश्चित करने का कदम उठाया जाएगा। कोर्ट ने नगर निगम की फंड की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार को धारा 138ए के तहत धन मुहैया कराने का निर्देश दिया है।

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