हिंदू विरोधी भड़काऊ बयान देने वाला युवक अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, भेजा गया जेल

हिंदू विरोधी भड़काऊ बयान देने वाला युवक अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, भेजा गया जेल
पुलिस की हिरासत में तमंचा हाथ में लिए खड़ा आरोपित

सहारनपुर: थाना बड़गांव पुलिस ने हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी करने वाले युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुहेल पुत्र दिलशाद निवासी जड़ौदा पांडा के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, सुहेल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने हिंदू समुदाय को लेकर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और हिंसात्मक बयान दिए। वादी राजेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा संख्या 152/25 धारा 196(1)/353(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम ने 2 अगस्त 2025 को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को नानौता मार्ग स्थित सिंचाई विभाग के एक खाली बंगले से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध तमंचा (.315 बोर) और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस पर अलग से आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा संख्या 154/25 धारा 9/25 भी दर्ज किया गया है।

पुलिस जांच में आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो की तकनीकी जांच भी कर रही है ताकि उसके नेटवर्क और इरादों की तह तक पहुंचा जा सके।


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