बांके बिहारी मंदिर के दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, एक-एक पैसा मंदिर के खजाने में जमा कराने के निर्देश

बांके बिहारी मंदिर के दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, एक-एक पैसा मंदिर के खजाने में जमा कराने के निर्देश

नई दिल्ली: वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे और दान की रकम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मंदिर में दान पेटियों के जरिए या ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होने वाला एक-एक पैसा मंदिर के खजाने में ही जमा होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दान की रकम को मंदिर के खजाने तक पहुंचने से रोकने की किसी भी कोशिश को गंभीरता से लिया जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि सेवायतों या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से दान की राशि के प्रबंधन में किसी तरह की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी।

पारदर्शी व्यवस्था बनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की प्रबंध समिति को दान और मंदिर की आय के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य दान की रकम में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनियमितता को रोकना है।

मंदिर के फंड से संपत्ति खरीद पर भी निगरानी

कोर्ट ने मंदिर के फंड से संपत्ति खरीदने के प्रस्तावों को लेकर भी अहम निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर के धन से किसी संपत्ति की खरीद का प्रस्ताव लेन-देन पूरा होने से पहले अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का मकसद मंदिर की दान राशि और संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

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