जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को चुनाव में प्रचार और मतदान दिवस पर भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जायेंगी – जिला मजिस्ट्रेट
- ग्राम प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्यों को वाहन की अनुमति नहीं होगी – अखिलेश सिंह
सहारनपुर [24CN] । जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगर निकाय) श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में उम्मीदवारों द्वारा अनावश्यक वाहनों के परिचालन को अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों को वाहन की अनुमति नहीं होगी। जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को प्रचार हेतु और मतदान के दिन भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जायेंगी।
श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि ग्राम प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बडा नहीं होता इसलिए इन उम्मीदवारों को किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी। उन्होने कहा कि सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बडा होता है इसलिए सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस से पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जायेगी।
उन्होने कहा कि सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार हेतु उपयोग कर सकेंगे तथा अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेंगे ताकि उम्मीदवार के वाहन पर चेकिंग के समय उनका सत्यापन हो सकें। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या के नाम की मोटे अक्षरों में पिं्रटेड स्लिप चिपकानी आवश्यक होगी। उन्होंने कहा कि वाहन में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को नहीं बैठाया जायेंगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थल के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। उन्होने संबंधित को निर्देशित किया कि वाहन का परमिट देने के लिए आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाएं।
