CAA Protest में बच्चों को लाने से योगी सरकार नाराज, नोटिस जारी, कहा- घर भेजें वरना होगी कार्रवाई
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ किए जा रहे धरना-प्रदर्शन में बच्चों को लाने के मामले में न्यायालय बाल कल्याण समिति ने नोटिस जारी कर दिया है. न्यायालय बाल कल्याण समिति ने प्रदर्शनकारियों को नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को धरनास्थल से हटाया जाए. ऐसा नहीं करने पर बच्चों से संबंधित परिजनों पर कार्रवाई की जाएगी.
न्यायालय बाल कल्याण समिति की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि किशोर न्याय अधिनियम-2015 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र का हर व्यक्ति ‘बच्चा’ कहलाएगा. अधिनियम की धारा तीन चार के अनुसार बालक बालिकाओं के सर्वोत्तम हित के दृष्टिगत बाल कल्याण समिति को कार्य करना है, जिससे बच्चों का बचपन, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके.
नोटिस में धरनास्थल पर अपने बच्चों को लाने वाले परिजनों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि प्रदर्शन करने वाले सभी परिवार अपने बच्चों को तत्काल प्रभाव से घर भेजें. जिससे उनकी सामान्य दिनचर्या पुन: आरंभ हो सके. कई बच्चे अपना विद्यालय छोड़ कर धरनास्थल पर हैं तथा उनके सही समय से खाना आदि और खेल की व्यवस्था बिगड़ गई है. अत: बच्चों के सर्वोत्तम हित में तथा उनकी मानसिकता पर दिष्प्रभाव न पड़े इसलिए बच्चों को तत्काल वहां से हटाया जाए.
नोटिस के अनुसार, आदेश का पालन नहीं करने पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत परिवारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी.
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