पुराने स्थान पर ही लगेगा साप्ताहिक बुध बाजार, हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए 3 जुलाई को ईओ को किया तलब
दो महीने से स्थानीय प्रशासन की सख्ती के कारण बुध बाजार नहीं लग पा रहा
देवबंद। नगर में लगने वाले साप्ताहिक बुध बाजार को लेकर प्रयागराज हाईकोई ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह बाजार उस स्थान पर पुनः लगेगा, जहां यह दशकों से संचालित हो रहा था। फैसला स्थानीय दुकानदारों की ओर से दायर याचिका के आधार पर आया है।जिसमें उनकी रोजी-रोटी के संकट का उल्लेख किया गया था।
पिछले दो महीने से स्थानीय प्रशासन की सख्ती के कारण बुध बाजार नहीं लग पा रहा था। जिससे गरीब दुकानदारों की आर्थिक स्थिति गंभीर रुप से प्रभावित हुई थी। एक दुकानदार अय्यूब ने न्यायालय में याचिका दायर करते हुए बताया था कि हमारी रोजी-रोटी का सारा आधार इस बाजार पर निर्भर है। अगर यह बाजार नहीं लगेगा तो हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा। 17 जून को उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बुध बाजार को उसके पूर्व निर्धारित स्थान पर ही संचालित किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने बुध बाजार पर रोक लगाने वाले पालिका के अधिशासी अधिकारी को तीन जुलाई को तलब किया है। पूर्व सभासद तौफीक अहमद जग्गी ने कहा हमने कोर्ट के आदेश की प्रति एसडीएम कार्यालय में जमा करा दी है। इसे नगर पालिका परिषद और कोतवाली में भी प्रस्तुत किया जाएगा। विश्वास है कि अब किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी।
यह था मामला
19 अप्रैल को श्री बालाजी धाम मंदिर के बाहर मैदान में बच्चों के खेलने को लेकर मारपीट हो गई थी, इसमें मंदिर का एक सेवादार किशोर घायल हो गया था। घटना के बाद विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए थे। मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मंदिर समिति और हिंदू संगठनों ने उक्त मैदान में दशकों से लगने वाले बुध बाजार को न लगने देने का एलान किया था। इसके बाद पालिका की ओर से भी वहां यही एलान चस्पा किया गया था।