The Kerala Story पर हमने बैन नहीं लगाया, दर्शक कम होने के कारण… तमिनलाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ‘द केरल स्टोरी’ के फिल्म निर्माताओं ने जानबूझकर भ्रामक बयान दिए हैं कि सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि दर्शकों की खराब प्रतिक्रिया के कारण सिनेमाघरों ने ही फिल्म का प्रदर्शन बंद कर दिया है।
”सरकार दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकती”
तमिलनाडु द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया है, “दर्शकों की खराब प्रतिक्रिया के कारण प्रदर्शकों ने खुद फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी है और सरकार सिनेमाघरों को सुरक्षा प्रदान करने के अलावा फिल्म के लिए दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकती है।”
तमिलनाडु सरकार ने दाखिल किया हलफनामा
- शीर्ष अदालत ने पहले तमिलनाडु सरकार से फिल्म निर्माताओं की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार ने राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- हलफनामा दायर करते हुए, राज्य सरकार ने कहा कि थिएटर मालिकों ने अभिनेताओं के खराब प्रदर्शन/फिल्म के लिए खराब प्रतिक्रिया या फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेताओं की कमी के कारण सात मई को स्वेच्छा से फिल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी थी।
तमिलनाडु सरकार ने फिल्म निर्माताओं के आरोपों का किया खंडन
तमिलनाडु सरकार ने फिल्म निर्माताओं के आरोपों का खंडन किया कि राज्य ने फिल्म की रिलीज के संबंध में ‘छाया प्रतिबंध’ लगाया था या ‘अलर्ट’ जारी किया था, जिसके कारण राज्य के सिनेमाघरों ने फिल्म को वापस ले लिया था। राज्य सरकार ने कहा कि फिल्म को 19 मल्टीप्लेक्स में रिलीज किया गया था और फिल्म निर्माताओं ने यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि राज्य ने फिल्म की स्क्रीनिंग बंद कर दी है।
हर मल्टीप्लेक्स में तैनात किए गए पुलिसकर्मी
- हलफनामे में कहा गया है कि राज्य सरकार ने वास्तव में प्रत्येक मल्टीप्लेक्स में अधिक पुलिस बल तैनात किया ताकि सिनेमा देखने वाले बिना किसी कानून और व्यवस्था के मुद्दों के फिल्म देख सकें।
- 25 डीएसपी सहित 965 से अधिक पुलिसकर्मियों को 21 मूवी थिएटरों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, जिन्होंने फिल्म की स्क्रीनिंग की थी।
निर्माताओं ने फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए मांगी सुरक्षा
शीर्ष अदालत में निर्माताओं ने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म तमिलनाडु में ‘छाया’ प्रतिबंध का सामना कर रही है और दक्षिणी राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए सुरक्षा की मांग की। इससे पहले, शीर्ष अदालत ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया और कहा कि फिल्म देश के विभिन्न हिस्सों में समान जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ चल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछे सवाल
- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, “फिल्म पूरे देश में रिलीज हो रही है और पश्चिम बंगाल सरकार को इसे क्यों नहीं चलने देना चाहिए।”
- पीठ ने कहा कि अगर जनता को लगता है कि फिल्म देखने लायक नहीं है, तो वे इसे नहीं देखेंगे।
- पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया कि फिल्म को क्या नहीं चलने देना चाहिए।
पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगा प्रतिबंध
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘घृणा और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए’ राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
- निर्माताओं ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास ऐसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की कोई शक्ति नहीं है, जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सार्वजनिक रूप से देखने के लिए प्रमाणित किया गया हो।
- फिल्म निर्माताओं की याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला नहीं दे सकती है। इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
पांच मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म
फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हजारों युवतियों का कथित रूप से ब्रेनवॉश करके उन्हें इस्लामिक स्टेट (आईएस) में शामिल किया जाता है और फिर सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों में ले जाया जाता है। अदा शर्मा अभिनीत ‘द केरल स्टोरी’ पांच मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।