चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है हालांकि उनके वकीलों का दावा है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। काबिले गौर है कि विजिलेंस ने सेक्टर 20 स्थित एक कोठी की खरीद के मामले में सुमेध सिंह सैनी पर केस दर्ज किया था जिसमें विजिलेंस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भी गई थी लेकिन वह कोठी पर नहीं मिले। सूत्रों के अनुसार, सैनी को पंजाब में कांस्टेबल भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया है।
बाद में उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की। इसमें अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दे दी। आज वह अपने पांच वकीलों और पांच सहयोगियों के साथ रात आठ बजे विजिलेंस के अधिकारियों के पास जांच में शामिल होने के लिए गए थे लेकिन विजिलेंस ने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया है और सैनी को ग्रिफ्तार कर लिया है।
हालांकि विजिलेंस के अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं लेकिन सूत्रों का कहना है कि सैनी को फिलहाल गिरफ्तार करके पूछा जा रहा है । अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि सैनी को किस केस में पकड़ा गया है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि यह एक नया केस डाला गया है जो भर्ती संबंधी है लेकिन कोई भी इसकी डिटेल देने को तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तारी कांसटेबल भर्ती मामले में हुई है।
आरोप है कि डीजीपी बनने के बाद पुलिस में विभिन्न समय में 5200 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सैनी ने कई ऐसे लोगों को भर्ती करवाया जो इसकी योग्यता पूरी नहीं करते थे। उनके खिलाफ विजिलेंस में कई शिकायतें लंबित थीं। आज पूछताछ के दौरान विजिलेंस के अधिकारियों ने वह मामला भी बाहर निकाल लिया और उन्हें उस मामले में गिरफ्तार कर लिया।
सैनी को थी गिरफ्तारी की आशंका इसीलिए हाई कोर्ट में लगाई थी याचिका
सुमेध सिंह सैनी को इस बात की आशंका पहले से ही थी कि जब वह विजिलेंस के पास पूछताछ में शामिल होने के लिए जाएंगे तो उन्हें किसी बहाने या किसी अन्य केस की धाराएं जोड़कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी कारण उन्होंने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया कि कि विजिलेंस अगर कोई और धाराएं जोड़ती है तो वह इसकी इजाजत पहले हाईकोर्ट से ले।
याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अवनीश झिंगन ने सैनी को इस अर्जी पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मामले में आपको पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। अब बार-बार नई मांग कर वह न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग न करें और अपनी सीमाओं में रहें । इस पर सैनी के वकील द्वारा कुछ कहने से पहले ही हाई कोर्ट ने कहा कि वह इस अर्जी को सिरे से ख़ारिज करने जा रहे हैं । हाई कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए सैनी ने अपनी यह अर्जी वापिस ले ली।
हाई कोर्ट ने 12 अगस्त को ही सैनी को अंतरिम जमानत देते हुए उनके एक सप्ताह में जांच में शामिल होने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इसके साथ ही कहा था कि सैनी कहीं देश छोड़ कर न चले जाएं, इसे सुनिश्चित करने के लिए अपना पासपोर्ट भी अदालत में जमा करवाएं। सुमेध सिंह सैनी की आशंका आज उस समय सही साबित हुई जब वह विजिलेंस के ऑफिस में जांच में शामिल होने के लिए पहुंचने पर उनकाे बताया गया कि उन्हें किसी अन्य केस में गिरफ्तार किया गया है जिसका विवरण कल दिया जाएगा