वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करें जानकारी: दारुल उलूम
- दारुल उलूम के मोहतमिम ने राब्ता मदारिस-ए-इस्लामिया अरबिया के जिम्मेदारों के लिए जारी की गई गाइडलाइन
देवबंद। दारुल उलूम के मोहतमिम व राब्ता मदारिस-ए-इस्लामिया अरबिया के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने सभी राज्यों के अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव सदस्यों और सभी मदरसों के जिम्मेदारों से वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने और इसकी पूरी जानकारी उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का आह्वान किया है।
रविवार को मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी की ओर से राब्ता मदारिस-ए-इस्लामिया अरबिया से जुड़े जिम्मेदारों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में वक्फ प्रॉपर्टी की सुरक्षा का मामला बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट-2025 के तहत आगामी पांच दिसंबर तक सभी रजिस्टर्ड वक्फ की जानकारी उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना कानूनी तौर पर जरुरी है। कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट-2025 के सेक्शन 3 के मुताबिक वक्फ बोर्ड में पहले से रजिस्टर्ड सभी मदरसों, मस्जिदों, कब्रिस्तानों, दरगाहों, इमामों और दूसरी वक्फ प्रॉपर्टी की सारी मौजूदा जानकारी और डेटा उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करना जरुरी है, ऐसा न करने पर इन प्रॉपर्टी की कानूनी सुरक्षा गंभीर रुप से खतरे में पड़ सकती है इतना ही नहीं उन्हें रजिस्टर्ड वक्फ के कानूनी दर्जे से भी वंचित किया जा सकता है।

मौलाना कासिम नोमानी ने कहा कि सिर्फ वही प्रॉपर्टी अपलोड की जाएं जो असली वक्फ हों और वक्फ बोर्ड में पहले से रजिस्टर्ड हों, जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें उम्मीद पोर्टल पर शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जिम्मेदारों को चाहिए कि वह क्षेत्रीय स्तर पर हेल्प डेस्क बनाकर रजिस्टर्ड वक्फ का पूरा डेटा इकट्ठा करें और इसे धार्मिक व राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए व्यवस्थित तरीके से पोर्टल पर अपलोड करें।
