UP Panchayat Chunav: सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें, आज होगी सुनवाई; अधिसूचना भी हो सकती जारी

UP Panchayat Chunav: सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें, आज होगी सुनवाई; अधिसूचना भी हो सकती जारी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निगाहें लगी है। नए आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका पर शुक्रवार (आज) को सुनवाई होगी। अंतिम आरक्षण सूचियां अधिकतर जिलों में गुरुवार को जारी कर दी गईं। शुक्रवार को जिलों में प्रकाशन के साथ ही निदेशालय में उपलब्ध करा दी जाएंगी। अधिसूचना भी शुक्रवार को जारी होने की संभावना जतायी जा रही है।

पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश पर पंचायतों में नए सिरे से आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अधिकतर जिलों में ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख और ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत वार्डों का आरक्षण आवंटन पूरा हो गया है। अंतिम सूचियां शुक्रवार (आज) को प्रकाशित कर दी जाएंगी। उधर, सूत्रों का कहना है कि आरक्षण की अंतिम सूचियां निदेशालय प्रेषित करने का काम गुरुवार को ही आरंभ हो गया है। शुक्रवार दोपहर तक सूचियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है।

हाई कोर्ट के आदेश पर पंचायतों में दोबारा लागू किए आरक्षण फार्मूले के बाद गत शनिवार को जिलों में आरक्षण आवंटन की अनंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। इसी क्रम में सोमवार व मंगलवार को अनंतिम सूचियों पर आपत्तियां मांगी गयी थी। सूत्रों का कहना है कि इस बार महिला व पिछड़ा वर्ग आरक्षण लेकर आपत्तियां अधिक थी। ग्राम प्रधान पदों के आरक्षण में अधिक बदलाव हुआ, जिस कारण आपत्तियों की भरमार रही। बुधवार से आपत्ति निस्तारण कार्य शुरू हुआ। गुरुवार को आपत्तियां निपटारे के साथ ही अंतिम सूचियां निदेशालय प्रेषित कर दी गई हैं। सूत्र बताते हैं कि बुधवार को भी कुछ जिलों से अंतिम सूचियां भेज दी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अधिसूचना भी संभव : नए आरक्षण के हाई कोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। नया आरक्षण रद्द कराने की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सूत्रों का कहना है कि याचिका में उठाई गई आपत्ति गंभीर है। ऐसे में फैसले को लेकर असमंंजस की स्थिति बनी है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए शुक्रवार को अधिसूचना करने जैसा कदम भी उठाया जा सकता है।

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