UP Lockdown New Guidelines: यूपी में अब तीन दिन लॉकडाउन, जानें- क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

UP Lockdown New Guidelines: यूपी में अब तीन दिन लॉकडाउन, जानें- क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
  • UP Lockdown New Guidelines गृह मंत्रालय की गाइडलाइन पर उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों में यह शर्त है कि चूंकि 14 दिन के आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी इसलिए ऐसा कंटेनमेंट जोन बनाने के पहले सार्वजनिक सूचना के साथ जनता को पर्याप्त समय भी दिया जाए।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमे वीकेंड लॉकडाउन को एक दिन के लिए बढ़ा दिया। अब प्रदेश में शुक्रवार शाम छह बजे से मंगलवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, जिसके अंर्तगत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इस लॉकडाउन के दौरान सख्त गाइडलाइंस जारी रहेंगे और जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी, लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें व जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।

पूरा जिला, शहर या कस्बा भी बन सकेगा कंटेनमेंट जोन : कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर अभी छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाते रहे हैं, लेकिन अब तय हो गया है कि अधिक संक्रमण वाले पूरे जिले, शहर, वार्ड या पंचायत क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय स्थानीय प्रशासन को लेना होगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन पर प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों में यह शर्त है कि चूंकि 14 दिन के आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी, इसलिए ऐसा कंटेनमेंट जोन बनाने के पहले सार्वजनिक सूचना के साथ जनता को पर्याप्त समय भी दिया जाए।

मुख्य सचिव ने जारी किए दिशा-निर्देश : मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से गुरुवार को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे स्थान जहां एक समूह के रूप में कोरोना संक्रमित रोगी पाए जाते हैं और जहां व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से उनकी मदद नहीं की जा सकती है, ऐसे मामलों में एक निश्चित सीमा और कड़े नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। यह पूरे विश्व में पालन किए जाने वाली रणनीतियों के अनुरूप है।

रात्रि कर्फ्यू निर्णय लेगा स्थानीय प्रशासन : निर्देश दिया गया है कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि शहर, जिला या ऐसे अन्य स्थान जहां मामले बहुत अधिक हैं और लगातार उनमें बढ़ोतरी हो रही है, उसे भौतिक रूप से कंटेन किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि ऐसे कंटेनमेंट जोन में सार्वजनिक परिवहन के संचालन की अनुमति होगी। रात्रि कर्फ्यू की अवधि निर्धारित करने और आदेशों को जारी रखने का निर्णय स्थानीय प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव, सभाओं को प्रतिबंधित किया जाएगा।

सभी प्रतिबंध 14 दिनों तक रहेंगे लागू : शादी समारोह में 50 व्यक्तियों की उपस्थिति और दाह संस्कार या अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा सभी शॉपिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, बार, खेल काम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थानों को बंद रखा जाएगा। आवश्यक सेवाएं और गतिविधियां जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, जल और सिंचाई आदि की सेवाएं सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी। सभी प्रतिबंध 14 दिनों तक लागू रहेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करने के पहले स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक घोषणा भी करेगा।

पचास फीसद क्षमता के साथ परिवहन बस, टैक्सी, मेट्रो : सार्वजनिक परिवहन जैसे रेलवे, मेट्रो, बसें, कैब अपनी अधिकतम 50 फीसद क्षमता के साथ चलाई जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ-साथ अंतरराज्यीय और अंत:राज्यीय संचालन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी सरकारी और निजी कार्यालय अधिकतम 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान अपने पूरे कार्य बल के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चलेंगे।

प्रदेश सरकार धीरे-धीरे बढ़ा रही सख्ती : कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए लगातार प्रयासरत उत्तर प्रदेश सरकार धीरे-धीरे सख्ती बढ़ाती जा रही है। रात के कर्फ्यू के बाद दो दिन की साप्ताहिक बंदी लागू करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब शुक्रवार रात आठ से मंगलवार सुबह सात बजे तक यानी तीन दिन की साप्ताहिक बंदी का निर्देश दिया है। प्रदेश में बेकाबू हो चुके कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार फिलहाल अन्य राज्यों की तरह संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाना चाह रही, लेकिन धीरे-धीरे कदम उसी तरफ बढ़ते दिख रहे हैं।

सीएम योगी बोले- हमें और सतर्कता बरतनी होगी : गुरुवार को टीम 11 के साथ वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ कहा कि प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें और सतर्कता बरतनी होगी। सभी जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी प्रभावी है। संक्रमण प्रसार को कम करने में कोरोना कर्फ्यू बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। ऐसे में अब शुक्रवार रात आठ से मंगलवार सुबह सात बजे तक साप्ताहिक बंदी होगी। इस अवधि में केवल आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं ही जारी रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियां और टीकाकरण साप्ताहिक बंदी में भी चलता रहेगा। योगी ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है।

राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी

  • सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन प्रतिबंधित।
  • सभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित।
  • कोविड कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद।
  • ई-मित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे।
  • किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी।
  • सब्जियां एवं फल की दुकानें 6 से 11 बजे तक ही खुलेंगी।
  • मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुली सकेंगी।
  • डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी।
  • कृषि उत्पाद की दुकानें 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे।
  • प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल बंद, होम डिलीवरी मान्य।
  • निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।
  • सभी बैंक, बीमा कार्यालय 10 से दोपहर 2:00 बजे खुलेंगे।
  • विवाह में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं, 3 घंटे की अनुमति।
  • बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित।
  • पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा सुबह 7 से दोपहर 12 बजे।

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