UP सरकार ने आगरा में लेदर पार्क बनाने की मांगी इजाजत, मथुरा प्रोजेक्ट पर SC ने पूछे सवाल

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आगरा में लेदर पार्क बनाने की इजाजत मांगी है. आगरा में ताज महल होने के कारण इस प्रकार की इंडस्ट्री लगाने की मंजूरी नहीं है, अब अदालत ने इस विषय पर याचिकाकर्ता को कुछ वक्त दिया है. जिसपर बाद में सुनवाई होगी.
बुधवार को चीफ जस्टिस ने अदालत में कहा कि इस मामले में एमसी. मेहता मुख्य याचिकाकर्ता हैं, ऐसे में जहां पर लेदर पार्क बनाने को कहा जा रहा है उन्हें वहां का दौरा करना चाहिए. अदालत ने एमसी. मेहता को तीन महीने का वक्त दिया है, ताकि वो जांच कर सकें अदालत में यूपी सरकार की ओर से भरोसा दिया गया है कि अगर उन्हें ट्रैवल में कोई दिक्कत आती है, तो वो इंतजाम कर सकते हैं. अदालत ने कहा है कि अगर ऐसी मांग होती है तो वो पूरी कर दें.
इसके अलावा यूपी सरकार ने मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान की ओर जाने वाली सड़क को चौड़ी करने की इजाजत मांगी है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 2940 पेड़ों को गिराने की इजाजत नहीं दे सकते हैं. अदालत ने कहा कि आप सभी पेड़ों की जानकारी दें और क्या करेंगे बताएं?
जिसपर यूपी सरकार ने कहा कि जो पेड़ वो हटाना चाहते हैं वो काफी छोटे हैं, सरकार की ओर से उनकी जगह अधिक पेड़ लगाए जाएंगे. अदालत ने ये भी सवाल किया कि क्या सड़क को चौड़ा करने का काम बिना पेड़ हटाए नहीं हो सकता है.
अब यूपी सरकार ने मथुरा और वृंदावन में रोड प्रोजेक्ट को लेकर रिपोर्ट तलब की है. अदालत ने सरकार से पेड़ों की सटीक जानकारी, उन्हें हटाने पर क्या होगा, कोई और रास्ता सुझाने की बात कही है. अब इन मामलों पर करीब चार हफ्ते के बाद सुनवाई की जाएगी.