उन्नाव रेप केस: पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन नहीं आ पाएंगे जेल बाहर
उन्नाव रेप केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक, कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत भी दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने इसके साथ ही सेंगर पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं और कहा है कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।
नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर
उन्नाव रेप केस मामले मे सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि जब तक निचली अदालत के दोषी ठहराने के खिलाफ दाखिल अपील पर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक जमानत बरकरार रहेगी। हालांकि, इस जमानत के बाद भी कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में वह 10 साल की सजा काट रहे हैं।
कोर्ट ने सेंगर पर लगाईं ये शर्तें
दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में न आने और जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया। इस जमानत के बाद भी कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले मे 10 साल की सजा काट रहा है।
