Unlock 5.0 School Guidelines: गाइडलाइंस जारी, स्कूल और कोचिंग खोलने की अनुमति, राज्य सरकारें करेंगी अंतिम फैसला
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पांचवे चरण रिओपेनिंग के लिए गाइडलाइंस यानि अनलॉक 5.0 दिशा-निर्देशों की घोषणा कर दी गयी है। आज, 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने वाले इन दिशा-निर्देशों में इस बार स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दे गयी है। हालांकि, स्कूलों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन जारी रहेगा और कोई भी स्कूल छात्रों को स्कूल आने को लेकर दबाव नहीं बनाया जाएगा। साथ ही, छात्रों के स्कूल जाने के लिए उनके पैरेंट्स की लिखित सहमति साथ ले जानी होगी। यद्दपि केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गयी हैं लेकिन इस बारे में अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। प्रदेश सरकारें अपने राज्य और क्षेत्र विशेष आदि की वास्तविक स्थिति का आकलन करते हुए शिक्षण संस्थानों को खोलने पर अंतिम फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अनलॉक 5.0 गाइडलाइंस को राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों की सहमित से तैयार किया गया है।
अनलॉक 4 में 21 सितंबर से चलीं मार्गदर्शन कक्षाएं
इससे पहले जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के अंतर्गत स्कूलों में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों को मार्गदर्शन कक्षाओं के आयोजन की छूट दी गयी थी। इसके अंतर्गत स्कूलों को निर्धारित एसओपी और नियमों का पालन करते हुए इन कक्षाओं के छात्रों के लिए रोस्टर के अनुसार काउंसलिंग क्लासेस आयोजित करने की छूट दी गयी थी। हालांकि, यह छूट सम्बन्धित राज्यों की सरकारों की इच्छा पर निर्भर थीं और छात्रों को मार्गदर्शन कक्षाओं में शामिल होने की अनिवार्यता नहीं थी। इसी क्रम में कई राज्यों ने स्कूलों फिलहाल न खोलने की घोषणा की थी तो कई राज्यों में सरकारी और निजी स्कूलों में काउंसलिंग क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं।
अनलॉक 5 में स्कूल रिपओपेनिंग की संभावनाएं
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा आज जारी की जाने वाली चरणबद्ध पांचवें चरण की अनलॉक की प्रक्रिया में 9वीं कक्षाओं से 12वीं कक्षाओं तक के छात्रों के लिए स्कूलों को आंशिक रूप से खोले जाते रहने की बजाय पूरी तरफ खोलने की इजाजत मिल सकती है। हालांकि, इस बार भी इस पर अंतिम फैसला सम्बन्धित राज्य द्वारा ही लिये जाने का प्रावधान जारी रह सकता है। राज्य सरकारें अपने यहां महामारी की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर स्कूलों को खोलने/न खोलने, पूरी तरह खोलने/आंशिक रूप से खोले जाते रहने, सभी कक्षाओं के लिए खोलने/सीनियर क्लासेस के लिए ही खोलने आदि से सम्बन्धित निर्णय लेंगी।
हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्कूलों को खोले जाने की स्थिति में पहले की तरह जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी रहेंगे और सभी सरकारी और निजी स्कूलों मे कक्षाएं लगाए जाने की स्थिति में इन नियमों का पालन स्कूलों और छात्रों को करना होगा।