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Unlock-4 updates: केंद्र से चर्चा किए बगैर कंटेनमेंट जोन्स के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं कर पाएंगे राज्य

Unlock-4 updates: केंद्र से चर्चा किए बगैर कंटेनमेंट जोन्स के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं कर पाएंगे राज्य

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने शनिवार शाम को अनलॉक 4.0 से जुड़े दिशानिर्देशों को जारी कर दिया। गृह मंत्रालय की अनलॉक 4.0 गाइडलाइंस में खास तौर पर जिक्र है कि राज्य या केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह के लॉकडाउन का ऐलान नहीं कर पाएंगे। इस तरह के फैसलों से पहले उन्हें इस बारे में केंद्र सरकार से चर्चा करनी होगी।

अनलॉक 4.0 गाइडलाइंस के मुताबिक, ‘राज्य/केंद्रशासित राज्य केंद्र सरकार से चर्चा किए बिना कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के इलाकों में किसी भी तरह का लोकल लॉकडाउन (राज्य/जिला/सब डिविजन/शहर/ग्राम स्तर) लागू नहीं करेंगे।’

गाइडलाइंस में कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य के भीतर के परिवहन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यात्रियों या माल की आवाजाही के लिए अलग से किसी तरह की अनुमति/मंजूरी/ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

गाइडलाइंस में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 प्रबंधन पर नैशनल डायरेक्टिव्स को पूरे देश में लागू किया गया है। दुकानों में ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। नैशनल डायरेक्टिव्स के कारगर पालन के लिए गृह मंत्रालय निगरानी करेगा।

हर बार की तरह, अनलॉक-4 में भी आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। किसी बहुत जरूरी काम या फिर स्वास्थ्य से जुड़े किसी मसले की सूरत में ही इन्हें बाहर आने की इजाजत है। दरअसल, इस समूह के लिए कोरोना संक्रमण खतरनाक साबित हो सकता है।

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