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Unlock 4 Guidelines: जानें, अनलॉक-4 में क्या खुला और क्या बंद

Unlock 4 Guidelines: जानें, अनलॉक-4 में क्या खुला और क्या बंद

  • 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को गाइलाइंस के साथ मिली मंजूरी
  • सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनैतिक कार्यक्रम की इजाजत
  • सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क और स्वीमिंग पूल जैसी जगहों को खोलने पर पाबंदी बरकरार

नई दिल्ली
देश में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना कोरोना के हजारों नए मरीज बढ़ रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस की चपेट में आने से सैकड़ों लोगों की जानें भी जा रही हैं। अब तो कोरोना के मामले 35 लाख के करीब पहुंच गए हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि 7 सितंबर से देशभर में मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी जाएंगे। आइए जानते हैं कि मेट्रो के साथ अनलॉक 4.0 में और क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।

ये सब खुल जाएगा
– 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को गाइलाइंस के साथ मंजूरी
– 21 सितंबर से सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनैतिक कार्यक्रम 100 लोगों तक के साथ किए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य
– 21 सितंबर से ओपन एयर थिअटर को अनुमति
– 21 सितंबर से 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्कूल खोलने की इजाजत
– अनलॉक 4.0 में 21 सितंबर से टीचर्स से सलाह लेने के लिए 9वीं से 12वीं तक के छात्र वॉलंटिअरी बेसिस पर स्कूल जा सकेंगे (कंटेनमेंट जोन के बाहर)
– 21 सितंबर से टेक्निकल और प्रफेशनल प्रोग्राम्स (जिनमें लैब या प्रैक्टिकल की जरूरत है) वाले पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स और पीएचडी के स्टूडेंट्ट के लिए उच्च शिक्षा संस्थान खोले जा सकेंगे

ये सब अभी बंद रहेंगे
-कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन (lockdown continues in containment zones) की पाबंदियों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी
– सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क
– स्वीमिंग पूल जैसी जगहें

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