Unlock 2.0 in uttar pradesh: यूपी में अनलॉक 2.0 के लिए गाइडलाइन जारी, जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद

Unlock 2.0 in uttar pradesh: यूपी में अनलॉक 2.0 के लिए गाइडलाइन जारी, जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद

 

  • 15 जुलाई से राज्य और केंद्र सरकार के ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे
  • फिलहाल 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
  • मॉल, सिनेमा हॉल और थिएटर्स भी बंद ही रखने का लिया गया है फैसला
  • कंटेनमेंट जोन पर पहले की ही तरह लागू रहेंगे नियम
  • दुकानों पर एक समय में सिर्फ पांच लोगों के रहने के अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन

लखनऊ
केंद्र सरकार ने एक जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी की थी। केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी की है। अनलॉक 2.0 राज्य में बुधवार से लागू होगा। नई गाइडलाइन में फिलहाल स्कूल कॉलेजों को बंद रखने को कहा गया है। वहीं कर्फ्यू की समयसीमा भी घटा दी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 2.0 (Unlock 2.0 in uttar pradesh) के तहत कोई खास ढील नहीं दी है। नए नियमों में लोगों को कुछ ही राहत मिली है, जबकि कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं दी गई है।

15 जुलाई से खुलेंगे ट्रेनिंग संस्थान

राज्य सरकार ने कहा है कि 15 जुलाई से ट्रेनिंग संस्थान खुल सकेंगे। लेकिन उन्हें कोरोना वायरस के बचाव के लिए बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के ट्रेनिंग संस्थान 15 जुलाई से खुल सकेंगे। वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी होगा। सभी को मास्क पहनना, सैनिटेशन करने जैसे नियों का पालन भी करना होगा।

दुकानों पर एक बार में सिर्फ 5 लोग हो कर सकेंगे प्रवेश
राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अनलॉक 2.0 के तहत दुकानें खोली जा सकेगीं। हालांकि दुकान पर एक समय में पांच से ज्यादा लोगों को रहने की अनुमति नहीं होगी। दुकान में काम करने वालों से लेकर आने वाले ग्राहकों तक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

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नहीं खुलेंगे शिक्षण संस्थान
राज्य में कई स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 1 जुलाई से शिक्षण कार्य शुरू करने की तैयारी में थे लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल इसे पहले की तरह ही बंद रखने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह ही 31 जुलाई तक फिलहाल बंद रहेंगे।

मॉल, थिएटर और स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद
नई गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल, मेट्रो, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, असेंबली हॉल और ऑडिटोरियम अभी बंद ही रहेंगे। 31 जुलाई तक अनलॉक 2.0 लागू रहेगा। इन सभी को खोलने को लेकर 31 जुलाई के बाद फैसला लिया जाएगा।

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नाइट कर्फ्यू की अवधि एक घंटे हुई कम
नई गाइडलाइन में नाइट कर्फ्यू की अवधि एक घंटे कम कर दी गई है। अब रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। इस समय किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। सिर्फ इमरजेंसी में ही बाहर निकल सकेंगे।

क्रमबद्ध तरीके से घरेलू उड़ानें और ट्रेनें
राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि फिलहाल ट्रेनें और घरेलू उड़ानें क्रमबद्ध तरीके से चलाई जाएंगीं। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू उड़ानों को लेकर धीरे-धीरे स्थितियां देखते हुए उनकी संख्या बढ़ाने पर फैसला होगा। इसी के साथ ट्रेनों पर भी यह नियम लागू है। वहीं इंटरनैशनल उड़ाने फिलहाल स्थगित ही रहेंगी।