नकुड: नाई की दुकान में चल रहा था अनैतिक कार्य, नगरवासियों ने किया पुलिस के हवाले
नकुड: नगर स्थित नाई की दुकान में अनैतिक कार्य चल रहा था। शक होने पर मुहल्ले के कुछ लोगों ने नाई को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
प्राप्त सूचना के अनुसार नकुड़ के गांधीनगर में मंदिर परिसर से कुछ दूरी पर एक नाई की दुकान है। इस दुकान में संदिग्धों का आना-जाना लगा रहता है। मंगलवार को 4 बजे के आस-पास एक महिला दुकान में पँहुचती है। महिला के दुकान में प्रवेश करने के बाद दुकान का शटर बंद हो जाता है। कुछ गड़बड़ होने का शक होने पर मुहल्ले के कुछ लोग वहाँ पहुचकर दुकान का शटर खोलते है। अंदर महिला व नाई संदिग्ध परिस्थितियों में मिलते है। मुहल्ले वासियों ने बताया कि नाई के पास संदिग्ध लोगों का आना-जाना लगा रहता है। इससे मुहल्ले का माहोल खराब हो रहा है।
पुलिस को सूचना दी जाती है, जब तक पुलिस पहुचती है तब तक महिला नौ-दो-ग्यारह हो जाती है। नाई को पकड़कर पुलिस थाने ले आती है।
शिकायत करने गए मुहल्ले वासियों को पुलिस ने धमकाया!
इस घटना की लिखित शिकायत देने के लिए मुहल्ले के लोग व सामाजिक संगठनों के लोग थाने पहुचते है। थाने में पुलिस लोगों को चुपचाप उनके घर लौट जाने के लिए सख्त लहजे में धमकाती है। इतना ही नहीं पुलिस कहती है कि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
क्या बोले सीओ?
सीओ नकुड़, ‘वैभव पांडे’ का कहना है कि यदि सामाजिक रूप से कोई अनैतिक कार्य है, आवश्यक नहीं है कि वो वैधानिक रूप से भी गलत हो। वैधानिक कार्यवाही तब की जा सकती है जब कोई कार्य गैर कानूनी हो।
क्या कहता है कानून?
‘अनैतिक व्यापार अधिनियम’ की धारा सात के अनुसार यदि कोई अनैतिक कार्य किसी सार्वजनिक स्थल के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में किया जाता है तो वो दंडनीय अपराध है और दोषसिद्धि पर 3 मास का कारावास हो सकता है।
अब यह जांच का विषय है कि नाई की यह दुकान मंदिर परिसर या किसी सार्वजनिक स्थल की 200 मीटर की परिधि क्षेत्र में आती है या नहीं!