सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के तहत लिखित अभिकथन में अपील एवं रजिस्टेªशन संख्या को सही भेजा जाए

सहारनपुर [24CN]। जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने राज्य सूचना आयुक्त श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के पत्र के आदेशों के क्रम में समस्त अपीलीय अधिकारी एवं समस्त जनसूचना अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जनपद से संबंधित मामलों की सुनवाई कक्ष संख्या एस-10 में की जा रही है। उन्होने निर्देश दिये कि जनपद एवं विभाग से संबंधित आयोग में प्रचलित अपील एवं शिकायतों में आयोग में सुनवाई में प्राप्त आदेश में सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के तहत जनसूचना अधिकारी व्यक्तिगत उपस्थित होना सुनिश्चित करें। विभाग से प्रतिनिधि के रूप में अधिवक्ताओं या कनिष्ठ कार्मिकों को न भेजा जाए।

सुनिश्चित किया जाए कि विभागीय स्तर पर जो लिखित अभिकथन आयोग की सुनवाई में प्रेषित किये जाते है तो उनमें अपील संख्या एवं रजिस्टेªशन नम्बर गलत न हों। जिसके कारण निर्णय करने में असुविधा का सामना न करना पडे। जनपद एवं विभाग को आयोग की ओर से भेजी जाने वाली नोटिसों के साथ संलग्न आदेशों का पूर्णतया पालन किया जाए। अपीलकर्ता एवं शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई सूचनाएं उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के तहत नियमानुसार सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं और सूचनाओं को प्रमाणित किया जाए।


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