लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू केस में बढ़ी बर्खास्त DSP गुरशेर सिंह की मुश्किलें, कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू केस में बढ़ी बर्खास्त DSP गुरशेर सिंह की मुश्किलें, कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
मोहाली। बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह संधू के खिलाफ स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले की सुनवाई बुधवार को मोहाली जिला अदालत में हुई।गुरशेर सिंह संधू ने अपने वकील मतविंदर सिंह के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) बलजिंदर सिंह सरा की अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला सुनाते हुए अदालत ने संधू की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।

संधू के वकील ने क्या दी दलील?

संधू के वकील ने अदालत में दलील दी की संधू पर गलत एफआईआर दर्ज की गई है। उनके साथ सात अधिकारी भी दोषी पाए गए थे लेकिन अकेले उन पर मामला दर्ज किया गया है जबकि बाकी अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

अदालत ने दलील सुनने के बाद कहा कि मामला बेहद गंभीर है और पुलिस को आगे की पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की जरूरत है। ऐसे में उन्हें जमानत देना ठीक नहीं। अदालत ने उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।

केस दर्ज होने के बाद से फरार हैं गुरशेर सिंह

बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद से गुरशेर सिंह संधू फरार हैं। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि गुरशेर संधू एक आईपीएस अधिकारी के आधिकारिक आवास पर सुरक्षित रूप से रह रहे हैं। वह उसी अधिकारी के अधीन काम भी कर चुका हैं और उनके चहेता भी माने जाते थे।बर्खास्त डीएसपी ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर दायर की थी कि मोहाली के स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर गलत थी। बलजिंदर सिंह उर्फ टाहला की शिकायत की जांच मोहाली के तत्कालीन एसएसपी संदीप गर्ग ने की थी, जिन्होंने शिकायत को झूठा पाया था।

7 पुलिस अधिकारी पाए गए थे दोषी

हालांकि, एफआईआर रोपड़ के एसपी द्वारा की गई जांच के आधार पर दर्ज की गई थी, जो एसएसपी गर्ग से जूनियर हैं। अर्जी में दूसरी दलील यह दी गई थी कि लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर उठे विवाद में उसे बलि का बकरा बनाया गया है।स्पेशल डीजीपी प्रबोध कुमार द्वारा की गई जांच में कुल सात पुलिस अधिकारी दोषी पाए गए थे। इन सभी को निलंबित कर दिया गया, लेकिन केवल उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना बर्खास्त कर दिया गया।

आय से अधिक संपत्ति रखने का भी आरोप

इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। बताया जा रहा है कि विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में है।विजिलेंस ब्यूरो को बताया गया है कि गुरशेर अपनी मां के माध्यम से खरड़ में एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भागीदार है, जिसकी जांच विजिलेंस शुरू कर चुकी है।


विडियों समाचार