ट्रांसजेंडर समुदाय अपने को समाज का अभिन्न अंग समझे: सचिव जिला विकास प्राधिकरण
- सहारनपुर में शिविर को सम्बोधित करती प्राधिकरण की सचिव।
सहारनपुर [24CN] । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/न्यायिक अधिकारी (वरिष्ठ) श्रीमती सुमिता ने किन्नर संवर्ग को बताया कि माननीय उ’चतम न्यायालय द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण देने का राÓय सरकार को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट 2019 उनके अधिकारों व हितों की सुरक्षा के लिए पारित किया गया है। उन्होंने अपील की कि समाज को एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करना चाहिए ताकि ट्रांसजेंडर समुदाय अपने को समाज का अभिन्न अंग मान सके और समाज में सुरक्षित महसूस कर सके साथ ही किन्नर समुदाय भी अपने मौलिक अधिकारो के प्रति जागरूक रहे।
जनपद न्यायाधीश सर्वेश कुमार के मार्गदर्शन में राÓय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/न्यायिक अधिकारी (वरिष्ठ) श्रीमती सुमिता आज एम.जी.एम. इन्टर कॉलेज खान आलमपुरा (तकिया) में किन्नरों के अधिकार पर विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित कर रही थी। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में माननीय सर्वो’च न्यायालय द्वारा 15 अप्रैल 2014 में पारित निर्णय में कहा गया है कि किन्नरों को सामान्य नागरिक की तरह संविधान के भाग प्प्प् में प्रत्याभूत मौलिक अधिकार प्राप्त है। सरकार को उनके सामाजिक, शैक्षिक विकास के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाए जाने का भी निर्देश दिया गया है।
श्रीमती सुमिता ने कहा कि समाज में आज भी किन्नर समुदाय को हिकारत/तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, जबकि भारतीय संविधान का अनु’छेद 14 कहता है कि कानून की दृष्टि में सभी समान है, संविधान का अनु’छेद 24 अराजकता को समाप्त करता है ऐसी परिस्थिति में समाज को अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। किन्नर समुदाय भी इंसान है उन्हें भी संविधान का अनु’छेद 21 ससम्मान जीवन देने का अधिकार देता है। शिविर में उपस्थित किन्नरों ने कहा कि उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स नहीं बने है न ही उन्हे रोजगार के लिए कोई स्वयं सहायता समूह में प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त हो रही है। कई किन्नरों ने शिविर में कहा कि वे पढना चाहते है पर उन्हे एडमिशन नही दिया जाता है, थानो में उनकी सुनवाई नहीं होती है। सचिव ने कहा कि किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वे तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है वहॉ उपस्थित पैनल लायर्सध्मीडिएटर्स उनको कानूनी मदद करेगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का टेलीफोन नम्बर पर 01&2-2711441 सम्पर्क कर सकते है। इस कार्यक्रम के अवसर पर काफी संख्या में किन्नर मौजूद थे।संख्या में किन्नर मौजूद रहे।
