व्यापारियों ने की आयकर की धारा को वित्तीय वर्ष में लम्बित रखने की मांग
- सहारनपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में मौजूद व्यापारी।
सहारनपुर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जिला कोर कमेटी की बैठक में चार्टड एकाउंटेंट द्वारा आयकर की धारा-43बी(एच) के सम्बंध में व्यापारियों को जानकारी प्रदान की।
किशनपुरा स्थित कार्यालय पर आयोजित बैठक में वक्ताओं ने बताया कि धारा-43बी(एच) के तहत खरीदार को एमएसएमई आपूर्तिकर्ता को खरीदी गई वस्तु का पेमेंट करने के लिए 15 दिन से अधिकतम 45 दिन की समयसीमा प्रदान की गई है। यदि कोई खरीदार आपूर्तिकर्ता एमएसएमई को वह पेमेंट 45 दिन में नहीं करता तो उसे आयकर के खर्च में लाभ नहीं मिलेगा और यह रकम उसकी आय में जोड़कर उससे टैक्स लिया जाएगा।
व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रोहित घई, जिला महामंत्री संजीव गक्खड़ व सुनील शर्मा ने केंद्र सरकार से मांग की कि इस नियम पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और कम से कम इस वित्त वर्ष में यह नियम लागू नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील ठाकुर व नीरज अरोड़ा ने कहा कि यह सरकार व्यापारियों की सरकार है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार व्यापारियों की पीड़ा को समझने का काम करेगी और इस निर्णय को लम्बित करेगी।
बैठक में विजय सैनी, सुनील राणा, संजीव गक्खड़, सुनील शर्मा, नीरज कुमार, अंकित अरोड़ा, कमलप्रीत सिंह, सन्नी अरोरा, नीरज कामरा, विवेक शर्मा, कमलजीत सिंह, ललित दीक्षित, विपिन ठाकुर, अनिल गुप्ता, नीरज गुप्ता, देवेंद्र वत्स आदि व्यापारी मौजूद रहे।