JNU में धरना देने वालों की अब खैर नहीं, लगेगा 20,000 रुपए का जुर्माना
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय देश का सबसे नामचीन शिक्षण संस्थान है. यहां देश-विदेश से लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं.
दिल्ली : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय देश का सबसे नामचीन शिक्षण संस्थान है. यहां देश-विदेश से लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं. लेकिन पिछले कुछ दिनों से जेएनयू धरने प्रदर्शन का अड्डा बनता जा रहा है. जिधर देखो नारेबाजी और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट ही होते रहते हैं. समस्या को विवि प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए नई गाइडलाइन जारी की है. साथ ही जेएनयू विवि के अंदर या 100 मीटर के दायरे में धरना देने वालों पर 20 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है. यही नहीं सिर्फ नारेबाजी पर भी 10,000 रुपए का नियम बनाया गया है. इसके अलावा विवि के किसी भई कर्मचारी के साथ यदि कोई गाली-गलोच या अभद्रता करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है…
ये भी होगी कार्रवाई
विश्वविद्यालय के द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक, “शैक्षणिक भवनों के 100 मीटर के दायरे में दीवार पर पोस्टर लगाने और धरना देने पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना या निष्कासन हो सकता है. यही नहीं राष्ट्र विरोधी कृत्य पर कानूनी कार्रवाई के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का सर्कुलर जारी किया गया है. इसके पीछे जेएनयू प्रशासन का उद्देश्य हिंसा व झड़प जैसी घटनाओं पर लगाम लगाना है. क्योंकि यहां से निकली चिंगारी देश में उग्र रूप धारण कर लेती है. इसलिए शिक्षा के इस मंदिर को इस तरह से बदनाम करने वालों के खिलाफ कर्रवाई के निर्देश दिये गए हैं..
सभी प्रकार के प्रोटेस्ट रहेंगे बैन
चीफ प्रॉक्टर ऑफिस के मुताबिक, शैक्षणिक भवने के साथ जहां भी क्लास चलती हैं. वहां से 100 मीटर के दायरे में यदि कोई भी प्रोटेस्ट, भूख हड़ताल, नारेबाजी अथवा कोई और देश विरोधी कृत्य पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही. इसके साथ ही उसे जुर्माना राशि भी भरनी होगी. किसी धर्म, जाति या समुदाय या किसी गतिविधि के प्रति असहिष्णुता भड़काने वाला कोई भी कार्य व राष्ट्रविरोधी पर 10,000 जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही यदि कोई छात्र भूख हड़ताल, धरना और किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उस पर या तो 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, दो महीने के लिए छात्रावास से बेदखल कर दिया जाएगा.