यूपी के इन लोगों को जल्‍द सस्‍ते दामों में म‍िलेगा अपना घर, योगी सरकार ने जारी क‍िया आदेश

यूपी के इन लोगों को जल्‍द सस्‍ते दामों में म‍िलेगा अपना घर, योगी सरकार ने जारी क‍िया आदेश
लखनऊ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना के तहत जल्द ही किफायती आवासों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। योजना के पात्रों की पात्रता, चयन और आवासों के निर्माण को लेकर जरूरी दिशा निर्देश शासन ने जारी कर दिए हैं। इस योजना से दुर्बल आय वर्ग/निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के गरीब एवं मध्य वर्गीय परिवारों को शहरी क्षेत्रों में किफायती दरों पर आवास निर्माण, क्रय व किराये पर लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) योजना और किफायती आवास (एएचपी) योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 30 हजार रुपये और विधवा व परित्यकता के कारण एकल महिलाओं को 20 हजार रुपये का विशेष अनुदान दिया जाएगा। बीएलसी योजना में 12 माह या उससे कम समय में आवास पूर्ण करने वाले लाभार्थी को 10 हजार रुपये की पुरस्कार की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी।

योजना को चार घटकों में क‍िया गया है व‍िभाज‍ित

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को चार घटकों में विभाजित किया गया है। लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र परिवारों को उनकी 30 से 45 वर्गमीटर की भूमि पर नए पक्के आवासों के निर्माण के लिए केंद्रीयत सहायता 1.50 लाख रुपये और राज्य सरकार की सहायता एक लाख रुपये दी जाएगी। इसे लाभार्थी को 40:40:20 के अनुपात में तीन किस्तों में दिया जाएगा। आवास के निर्माण की शेष लागत लाभार्थी वहन करेंगे।

क‍िसे म‍िलेगा 10 हजार रुपये पुरस्कार?

इस योजना में 12 माह या उससे कम समय में आवास पूर्ण करने वाले लाभार्थी को 10 हजार रुपये पुरस्कार की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। इसी तरह भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) योजना में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों के लिए सार्वजनिक/निजी संस्थाएं 30-45 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के किफायती आवासों का निर्माण करेंगी। प्रति आवास इकाई पर 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें केंद्र की ओर से 1.50 लाख रुपये और राज्य सरकार एक लाख रुपये सब्सिडी देगी।

तीन क‍िस्‍तों में जारी की जाएगी केंद्रीय सहायता

केंद्रीय सहायता 40:40:20 के अनुपात में तीन किस्तों में जारी की जाएगी। राज्य सरकार एएचपी योजना में राज्य के मैचिंग शेयर के रूप में अपना अंशदान प्रदान करेगी। यदि लाभार्थी निजी परियोजनाओं में आवास खरीदता है, तो उसको रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर (आरएचवी) के रूप में केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। एएचपी घटक के अंतर्गत परियोजना में केवल ईडब्ल्यूएस आवास या विभिन्न श्रेणियों के आवासों का मिश्रण हो सकता है, लेकिन यह वित्तीय सहायता के लिए तभी पात्र होगी, जब परियोजना में न्यूनतम 25 प्रतिशत आवास ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हों और एक परियोजना में न्यूनतम 100 आवास निर्मित किये जाएं।


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