17 अपै्रल की सांय 06 बजे से 19 अपै्रल को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस को रहेगा ड्राई-डे

जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चन्द्र ने जारी किया आदेश

सहारनपुर 10 अप्रैल 2024 (सू0वि0)। जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चन्द्र ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अन्तर्गत जनपद में 19 अपै्रल को लोक शांति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराए जाने के उद्देश्य से 17 अपै्रल की सांय 06 बजे से 19 अपै्रल को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया है।

डॉ0 दिनेश चन्द्र ने आबकारी अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को उपयोग करते हुए आदेश जारी किया कि इस अवधि में समस्त आबकारी दुकानें यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग के फुटकर अनुज्ञापनों, मॉडल शॉप तथा थोक अनुज्ञापनों यथा सीएल-2, एफएल-2/2बी एवं भांग, एफएल-6/7/7ए बार अनुज्ञापन तथा एफएल-16/17 अनुज्ञापन, एफएल-41 अनुज्ञापनों की दुकानें बन्द रहेंगी। उन्होने मादक वस्तुओं को कब्जे में रखे जाने की सीमा नियंत्रित रखे जाने के निर्देश दिए। इसके तहत इस बन्दी की अवधि के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।