‘केजरीवाल के प्रभाव के कारण सामने नहीं आ रहे थे गवाह’, दिल्ली HC ने कहा- वह CM होने के साथ मैग्सेसे पुरस्कार धारक
नई दिल्ली। आबकारी घोटाले में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को तथ्यों की कसौटी पर कसते हुए सही करार दिया, और मामले में जमानत की मांग के लिए निचली अदालत जाने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
केजरीवाल के जेल से बाहर आने की राह आसान नहीं
ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने की राह आसान नहीं है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को सुनियोजित या द्वेषपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।
सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि जांच एजेंसी ने गवाहों पर केजरीवाल के नियंत्रण और प्रभाव को प्रदर्शित किया है, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सके।