‘किसी को ‘मियां-तियां’ या ‘पाकिस्तानी’ कहना अपराध नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इससे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती

‘किसी को ‘मियां-तियां’ या ‘पाकिस्तानी’ कहना अपराध नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इससे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती
नई दिल्ली। SC on Miyan Tian सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी को ‘मियां-तियां’ या ‘पाकिस्तानी’ कहना भले ही गलत हो, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी को ‘पाकिस्तानी’ कहने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मामला बंद करते हुए यह टिप्पणी की।

यह शिकायत झारखंड के एक उर्दू अनुवादक और एक कार्यवाहक क्लर्क ने दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब वह सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन के बारे में जानकारी देने के लिए आरोपी से मिलने गया, तो आरोपी ने उसके धर्म का हवाला देकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन को रोकने के लिए आपराधिक बल का इस्तेमाल किया।