सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर केंद्र से मांगा जवाब, LG को पक्ष बनाने का दिया निर्देश
नई दिल्ली। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण और अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश पर मामला शांत नहीं हो रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को नोटिस जारी किया।
अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए केंद्र द्वारा अध्यादेश लाया गया है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली सरकार इस पर रोक लगाने की मांग कर रही है
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपनी याचिका में संशोधन करने के लिए कहा है। शीर्ष अदालत ने मामले में उपराज्यपाल को पक्ष बनाने का भी निर्देश दिया है।