राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

- सहारनपुर में प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना करते न्यायिक अधिकारी।
सहारनपुर [24CN]। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 13 अगस्त को सहारनपुर व जनपद की सभी तहसीलों में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए जिला जज अश्विनी कुमार त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नरेद्र कुमार व मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पाठासीन अधिकारी संजय कुमार ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
भारत सरकार द्वारा स्वतत्रंता के 75 वर्ष पूरा होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत के हर घर तिरंगा के प्रचार प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर से कलेक्ट्रेट तक माननीय जनपद न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में झंडा रैली का आयोजन किया गया जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त पीएलवी एवं सिविल कोर्ट न्यायालय में परिसर में कार्यरत पुलिस एवं स्टाफ ने भाग लिया।
इस रैली के माध्यम से जनपद के हर घर में तिरंगा झंडा लगाने के लिये नागरिकों को प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत प्रचार वैन पूर्ण जनपद में 11 व 12 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार करेगी और जनपद के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करेगी। इस अवसर पर बार एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री अशोक पुण्डीर, सचिव नितिन शर्मा सहित समस्त न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।
इस अवसर पर एक प्रेस वार्ता आयोजित भी आयोजित की गयी जिसमें जिला जज महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के वाद, वैवाहिक वाद (तलाक के प्रकरण को छोडकर) लघु शमनीय वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के वाद, एन,आई,एक्ट की धारा 138 के वाद, दीवानी वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, एम,वी,एक्ट व ई चालान के वाद, भूराजस्व के वाद, (केवल माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय मे लम्बित) आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेगें।
उक्त वादों से सम्बन्धित वादकारी सम्बन्धित न्यायालय में स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से सम्पर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत मे निस्तारित करा सकते है। राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के सरल एवं सौहादपूर्ण निपटारे का एक महत्वपूर्ण माध्यम है आपसी समझौते से वादो के निस्तारण से सामाजिक सौहार्द कायम रहता है। जो वाद राष्ट्रीय लोक अदालत मे निस्तारित होते है उसमे दोनो पक्षो की जीत होती है। निस्तारित वाद की कोई अपील नही होती तथा अदा की गयी कोर्टफीस वापिस हो जाती है।
जनपद न्यायाधीश ने कहा कि सभी विद्वान अधिवक्तागण, वादकारीगण एवं समस्त हितधारको से मेरी अपील है कि इस महत्वपूर्ण कार्य मे सहभागी बने और अधिक से अधिक वाद निस्तारित करायें। ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाया जा सकें। नरेन्द्र कुमार प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय एवं श्री संजय कुमार पीठाीसीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं बार एसोसियेसन के अध्यक्ष श्री अशोक पुण्डीर ने भी अपने विचार व्यक्त किए।