आपिटकल्स दुकाने दांये-बांये पैटर्न के आधार पर सोमवार से शनिवार तक प्रातः 7ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक खुलेंगी

सहारनपुर [24CN]। जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जनपद में आपिटकल्स की दुकानों को खोले जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी तथा दांये-बांये पैर्टन के आधार पर दुकानों को खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आॅपिटकल्स एसोसिएशन की मांग पर जनपद में आॅपिटकल्स की दुकानें खोले जाने की अनुमति दी गयी है। उन्होंने कहा कि रविवार को छोड़कर सभी आॅपिटकल्स की दुकानें प्रातः 7ः00 बजे से दोपहर 12ः00 तक दांये-बांये पैटर्न के आधार पर खोली जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि दांये ओर की दुकानें सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी तथा बांये ओर की दुकानें मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को खुलेंगी।
श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि किसी भी हाॅटस्पाॅट अथवा कन्टेमेंट जोन के प्रतिष्ठान/स्वामी अथवा कर्मियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठान/स्वामी को अपने प्रतिष्ठान में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए माॅस्क, सेनेटाइजर तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराते हुए कोरोना प्रोटोकाल का पालन कराया जायेंगा।
उन्होंने कहा कि कोरोना गाइड लाईन का उल्लघंन होने पर प्रतिष्ठान का स्वामी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आॅपिटकल्स प्रतिष्ठान/स्वामी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 नियमों की अवेहलना होने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।