वीडियो वैन से प्रचार-प्रसार में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कडाई से अनुपालन हो – जिला निर्वाचन अधिकारी

सहारनपुर [24CN]। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अंतर्गत जनपद की विधानसभाओं के प्रत्याशियों की ओर से साईट पर वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) द्वारा संबंधित वीडियो वैन की फीटनेस, आवश्यक अनुमति, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने आज इस आशय के आदेश जारी किये। जारी आदेश में उन्होने कहा कि वीडियो वैन में चलाये जाने वाली प्रचार-प्रसार सामग्री को मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग कमेटी से प्रमाणित कराते हुए प्राप्त प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। वीडियो वैन का तिथिवार रूट चार्ट एवं प्रचार स्थानों का विवरण आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।