ग्राम घलौली के प्रधान ने मारपीट में दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया मुकदमा

  • 25 दिन पहले हुई थी घटना सत्ता पक्ष के दबाव मैं मुकदमा कायम ना करने का पुलिस पर आरोप

देवबंद [24CN]: ग्राम प्रधान के साथ ब्लॉक प्रमुख पति द्वारा अपने साथियों सहित की गई मारपीट वह अभद्र व्यवहार के मामले में आखिरकार पुलिस ने 25 दिन बाद सभी आरोपियो के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया हालाकि इस मामले में पीड़ित ग्राम प्रधान के पक्ष में देवबंद ब्लॉक के बहुत से प्रधानों ने आवाज उठाई थी अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव के चलते मुकदमा कायम नहीं हो पाया और अंत में ग्राम प्रधान ने अपनी जान देने की  धमकी दी तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया।

यह था मामला

28 अगस्त को ग्राम पंचायत सचिव अवनीश शर्मा ने ग्राम घलोली के प्रधान मोनू कुमार को बहुत अर्जेंट में ब्लॉक कार्यालय बुलाया था लेकिन पूरे दिन मोनू कुमार व्यस्त होने के कारण नहीं जा पाए और जब शाम को मोनू कुमार ब्लॉक परिसर पहुंचे तो ग्राम प्रधान का आरोप है की वहां अमित, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय, योगेश उर्फ सोनू ,ग्राम पंचायत सचिव अवनीश शर्मा व दो अज्ञात व्यक्तियों ने ना केवल उसके साथ मारपीट की बल्कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकाते हुए उस पर पिस्तौल भी तान दिया। प्रधान का कहना था कि वह ग्राम सचिव के साथ बैंक में खाता नहीं खुलवाना चाहता क्योंकि उसे ग्राम सचिव की कार्यशैली पर भरोसा नहीं है। इस बात नाराजगी के चलते उसके साथ मारपीट हुई।

इन धाराओं में हुआ मुकदमा

पुलिस ने ग्राम प्रधान मोनू कुमार की तहरीर पर अमित पुत्र मुनेश विजय पुत्र मोह लड़ योगेश उर्फ सोनू पुत्र सुभाष अवनी श शर्मा पुत्र अशोक शर्मा ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ एससी एसटी एक्ट धारा 147 ,148 ,504, 506,3 (1) द,3 (1) ध के तहत पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है।

ब्लाक प्रमुख पति के समर्थन मे भी दिया प्रधानों ने सी ओ ज्ञापन

गुरूवार को मुकदमा  कायम होने के बाद कई प्रधान व ब्लाक प्रमुख पति के सहयोगी सी ओ रजनीश कुमार उपाध्याय से मिले तथा पूरे प्रकरण को फर्जी बताते हुये इसकी निष्पक्ष जांच कराये जाने की मांग की। उक्त लोगों कहना था कि ऐसी कोई घटना ब्लाक में घटित ही नही । सी ओ ने उक्त लोगों को निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया।