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सरकार ने जम्मू कश्मीर में मूल निवासियों के लिए नौकरियां आरक्षित कीं, 1 अप्रैल के आदेश को बदला

सरकार ने जम्मू कश्मीर में मूल निवासियों के लिए नौकरियां आरक्षित कीं, 1 अप्रैल के आदेश को बदला
हाइलाइट्स
  • जम्मू-कश्मीर में सभी नौकरियां मूल निवासियों के लिए आरक्षित
  • सरकार ने 1 अप्रैल को जारी अपने ही आदेश में किया बदलाव
  • स्थानीय राजनीतिक दलों ने पुराने आदेश का किया था विरोध
  • राज्य में कम से कम 15 साल रह चुके लोगों को होगा फायदा

नई दिल्ली
सरकार ने शुक्रवार रात को अपने दो दिन पुराने आदेश में बदलाव किया और जम्मू कश्मीर में सारी नौकरियों को केंद्र शासित क्षेत्र के मूल निवासियों (डोमिसाइल) के लिए आरक्षित कर दिया जो राज्य में कम से कम 15 साल रहे हैं। बुधवार को डोमिसाइल के लिए नियम तय करते हुए सरकार ने केवल समूह चार तक के लिए नौकरियां आरक्षित की थीं।

स्थानीय राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश-2020 लाते हुए केंद्रशासित प्रदेश के डोमिसाइल के लिए नौकरियां आरक्षित कर दी गई हैं। संशोधित अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए उपयुक्त शर्तें पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होगा।’

आपको बता दें कि सरकार ने बुधवार को एक गजट अधिसूचना जारी की थी जिसमें जम्मू कश्मीर के 138 कानूनों में कुछ संशोधनों की घोषणा की गयी थी। इनमें केंद्रशासित प्रदेश के मूल निवासियों को ही समूह-4 तक की नौकरियां देने संबंधी संशोधन भी शामिल था।

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