कृषक क्रय किये गये कीटनाशक रसायन का बिल अवश्य प्राप्त करें
सहारनपुर [24CN]। जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्रीमती शिप्रा द्वारा जनपद के नकुड क्षेत्र में कुम्हारहेडा, बान्दुखेडी तथा नसरूल्लागढ आदि क्षेत्रांे में फसलों में लगने वाले कीट एवं रोग का सर्वेक्षण किया गया तथा कीटनाशक रसायन विक्रेताआंे की दुकानों के अभिलेखों का निरीक्षण कर कीटनाशक रसायनों के नमूने विश्लेषण हेतु ग्रहीत किये गये।
श्रीमती शिप्रा द्वारा कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देश दिये गये कि वे बिना कम्पनी के अधिकार पत्रों के कीटनाशक की बिक्री न करें। यदि निरीक्षण के समय ऐसे उत्पाद दुकान पर बेचे जाते हुए पाये गये तथा बिना बिल के रसायनों की खरीद की गयी तो संबंधित के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत वाद दायर किया जायेगा। सभी विक्रेता बिना कीटनाशी लाईसेंस के कीटनाशी का क्रय-विक्रय न करें। यदि कोई विक्रेता बिना लाईसेंस के दुकान करता है तो उस दुकान या भवन स्वामी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने समस्त कृषकों को कहा कि वे किसी भी कीटनाशक विक्रेता से क्रय किये गये कीटनाशक रसायन का बिल अवश्य प्राप्त करें और उसी रसायन को क्रय करें जो प्रयोग की जाने वाली फसल हेतु संस्तुत हो। यदि कोई विक्रेता बिल नहीं देता तो इस संबंध में 7839882357 नम्बर पर या जिला कृषि रक्षा अधिकारी के कार्यालय में सूचित करें जिससे संबंधित विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके।