नई दिल्ली । कोरोना संक्रमण को लेकर मद्रास हाई कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग की तीखी आलोचना के बाद चुनाव आयोग दो मई को मतगणना के दिन या उसके बाद सभी विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगाता है। इस बारे में जल्द ही विस्तृत आदेश जारी होगा।
कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार : मद्रास हाई कोर्ट
मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए कहा था कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए सिर्फ वह ही जिम्मेदार है। हाई कोर्ट ने आयोग को सबसे गैर जिम्मेदार संस्था करार देते हुए कहा था कि आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है। अदालत ने मौखिक चेतावनी दी कि वह दो मई को मतगणना रोकने से भी नहीं हिचकिचाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूíत की पीठ ने राज्य के परिवहन मंत्री और करूर सीट से अन्नाद्रमुक प्रत्याशी एमआर विजयभास्कर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की।