दवा थोक बाजार रोटेशन के आधार पर प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक खुलेंगे – जिला मजिस्ट्रेट

सहारनपुर [24CN] । जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कोविड-19 वैश्विक महामारी दैवी आपदा को दृष्टिगत रखते हुए किशनपुरा (दवा थोक बाजार) के नियमित रूप से संचालन करने के लिए पारित आदेशों में आंशिक संशोधन किया गया है। थोक दवा मंडी में थोक दवा की दुकानें अब प्रातः 10ः00 बजे से 04ः00 बजे के मध्य खुलेंगी तथा फुटकर दवा की दुकानें प्रातः 10ः00 बजे से 04ः00 बजे के मध्य बन्द रहेंगी। थोक दवा मंडी किशनपुरा में संचालित फुटकर दवा विक्रेता अपरान्ह 04ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे के मध्य फुटकर रूप से दवा का विक्रय कर सकेंगे। बाजार में सोशल डिस्टेसिंग कोविड-19 की गाइड लाईन का पालन करना जरूरी होगा।
श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने थोक बाजार में तहसीलों से आने वाले फुटकर दवा विक्रेताओं के लिए दिवस और समय निर्धारित करते हुए कहा कि तहसील देवबन्द, बेहट और नगर निगम क्षेत्र के फुटकर दवा विक्रेता सोमवार को प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक दवा प्राप्त कर सकते है। इसी प्रकार तहसील रामपुर मनिहारान और नकुड के फुटकर दवा विक्रेता मंगलवार एवं शुक्रवार को, नगर निगम क्षेत्र एवं तहसील सदर के बुधवार एवं शनिवार को तथा देवबन्द एवं बेहट के फुटकर दवा विक्रेता बृहस्पतिवार को प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक दवा थोक बाजार से दवा प्राप्त कर सकते है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि चिकित्सालयों अथवा हाॅस्पिटल में स्थित मेडिकल स्टोर के दवा विक्रेता किसी भी दिवस पर थोक बाजार से दवा प्राप्त कर सकते है। उन्होने कहा कि तहसील के फुटकर विक्रेता दूरभाष एवं व्हाटसएप के माध्यम से अपने दिवस पर थोक विक्रेताओं को पहले से ही दवाईयां अथवा सामग्री नोट करा देंगे ताकि बाजार में आने पर उनका अनावश्यक समय नष्ट न हों। कोई भी थोक विक्रेता किसी भी उपभोक्ता अथवा मरीज अटेन्डेन्ट को फुटकर दवा का विक्रय नहीं करेगा।
प्रत्येक रविवार के दिन दवा मण्डी (थोक एवं फुटकर दोनों दुकानें) पूर्ण रूप से बन्द रहेंगी। किन्तु थोक बाजार के बाहर फुटकर विक्रेता दुकाने खोल सकेंगे। कोई भी थोक विक्रेता रविवार को छोडकर किसी भी दिन किसी भी रिटेलर मेडिकल स्टोर को अपने वाहन से डोर स्टेप डिलेवरी करने के लिए स्वतंत्र होगा।
श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि इस संबंध मंे संबंधित उप जिलाधिकारी अपने तहसील के दवा विक्रेता संघ से संपर्क कर समुचित रूप से उनसे वार्ता करके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। उन्होने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दवा बाजार में प्रवेश मार्ग एवं निकास मार्ग पर आवश्यक पुलिस बल की तैनाती कराते हुए यह सुनिश्चित कराये कि केवल फुटकर व थोक विक्रेता ही दवा मण्डी में प्रवेश करें। उपभोक्ता वहंा पंहुचकर भीड न लगाने पाये।