न्यायालय ने अभियुक्त को सुनाई सश्रम करावास व अर्थदंड की सजा

सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने तथा बलात्कार के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मिली जानकारी के अनुसार थाना नागल क्षेत्रांतर्गत गांव सरकड़ी निवासी वादी देशराज पुत्र नकलीराम ने अभियुक्त सोमपाल पुत्र चतरू निवासी कस्बा व थाना नागल द्वारा अपनी पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने पर धारा-363, 366, 376 आईपीसी व 5ए/6 पोक्सो अधिनियम के तहत थाना नागल में मुकदमा दर्ज कराया था जो न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 में विचाराधीन रहा।

शासकीय अधिवक्ता शहजाद खान व विवेचक सुनील कुमार की सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा आज अभियुक्त सोमपाल पुत्र चतरू को धारा-363, 366 आईपीसी में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि धारा-376 आईपीसी व 5ए/6 पोक्सो अधिनियम में दोषमुक्त किया गया है।