न्यायालय ने अभियुक्त को सुनाई सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

सहारनपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-2 द्वारा चोरी की योजना बनाने एवं घातक हथियारों से लैस होकर पुलिस पार्टी पर हमला करने के आरोप सिद्ध होने पर एक अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 19 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मिली जानकारी के अनुसार थाना मिर्जापुर में तैनात निरीक्षक सुरेंद्र पाल द्वारा 12 अप्रैल 2018 को अभियुक्त साजिद पुत्र लियाकत शाह निवासी बुदीनपुर रोड इस्लामाबाद थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर द्वारा चोरी की योजना बनाने व घातक हथियारों से लैस होकर पुलिस पार्टी पर हमला करने तथा मौके से अभियुक्त के कब्जे से एक बाइक व 16 हजार रूपए की नगदी बरामद होने की सूचना पर थाना मिर्जापुर में धारा-399, 401, 307, 411, 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था जो न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-2 सहारनपुर में विचाराधीन था। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-2 द्वारा अभियुक्त साजिद पुत्र लियाकत शाह को चोरी की योजना बनाने तथा घातक हथियारों से लैस होकर पुलिस पर हमला करने के आरोप सिद्ध होने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास व 19 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।