न्यायालय ने दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई कारावास व अर्थदंड की सजा
सहारनपुर। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा अभियुक्त को बलात्कार के मामले में दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि धारा-420, 506, 205 आईपीसी में दोषमुक्त किया है।
शासकीय अधिवक्ता मेघराज सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 फरवरी, 2019 को वादिया थाना मंडी जनपद सहारनपुर के साथ अभियुक्त योगेश गर्ग उर्फ समीर गर्ग पुत्र रामप्रताप गर्ग निवासी मकान नं.-133 बवाना इंडस्ट्रीयल एरिया थाना बवाना दिल्ली द्वारा अपनी फर्जी डिग्री व अपने आपको को सीए बताकर शादीडॉटकॉम पर फर्जी सूचना डालकर जालसाजी कर वादिया के साथ बलात्कार करना व अश्लील फोटो खींचकर किसी को बताने पर वायरल करने की धमकी देने की सूचना पर थाना मंडी में धारा-376, 420, 506, 205 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया था जो न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर में विचारधीन रहा।
आज शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह की सशक्त पैरवी व विवेचक उपनिरीक्षक रईस अहमद के प्रयासों के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा आज अभियुक्त योगेश गर्ग उर्फ समीर गर्ग पुत्र रामप्रताप गर्ग को धारा-376 आईपीसी में दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है तथा धारा-420, 506, 205 आईपीसी में दोषमुक्त किया है।