पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार को चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं: जिला मजिस्ट्रेट
- प्रधान 75 हजार और जिला पंचायत सदस्य 1.5 लाख रूपए की धनराशि चुनाव के दौरान खर्च कर सकेंगे: अखिलेश सिंह
सहारनपुर [24CN] । जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत/नगर निकाय) श्री अखिलेश सिंह ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत समान्य निर्वाचन-2021 के लिए किसी प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत पद के उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार में अधिकतम 1.50 लाख रूपए तथा प्रधान ग्राम पंचायत के उम्मीदवार 75 हजार रूपए की धनराशि तक ही खर्च कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र का मूल्य, जमानत धनराशि तथा चुनाव के दौरान व्यय धनराशि की अधिकतम सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित की है। जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने इस आश्य के आदेश जारी करते हुए आज यहां यह निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार को किसी भी प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र की किसी भी स्तर पर आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार चार नाम निर्देशन पत्र जारी कर सकता है। नामांकन की अंतिम दिनांक को नामांकन पत्र पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक ही प्राप्त किये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आर0ओ0 द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी किये जाने के दिनांक से नामांकन पत्रों की बिक्री प्रतिदिन पूर्वान्ह 11.00 बजे से 3.00 बजे तक की जायेंगी। उन्होंने कहा कि सदस्य ग्राम पंचायत के पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रूपए, जमानत धनराशि 500 रूपए तथा चुनाव के दौरान अधिकतम 10 हजार रूपए तक की धनराशि व्यय की जा सकती है। इसी प्रकार प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नाम निर्देश पत्र का मूल्य 300 रूपए, जमानत धनराशि दो हजार रूपए तथा चुनाव के दौरान अधिकतम 75 हजार रूपए तक व्यय किये जा सकेंगे। सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देश पत्र का मूल्य 300 रूपए, जमानत धनराशि दो हजार रूपए तथा चुनाव के दौरान अधिकतम 75 हजार रूपए तक व्यय किये जा सकेंगे तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देश पत्र का मूल्य 500 रूपए, जमानत धनराशि चार हजार रूपए तथा चुनाव के दौरान अधिकतम एक लाख 50 हजार रूपए तक व्यय किये जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिला वर्ग के उम्मीदवारों से नाम निर्देशन तथा जमानत हेतु निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि ही ली जायेंगी।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायतध्नगर निकाय) ने कहा कि नाम निर्देशन पत्र नगद मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकेंगा। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत धनराशि नगद भी जमा की जा सकेंगी। जमा के परिणाम स्वरूप निर्वाचन अधिकारीध्सहायक निर्वाचन अधिकारी रसीद देंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तहसीलदारध्उपजिलाधिकारी से प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला उम्मीदवारों की आरक्षित श्रेणी वहीं होगी जिस श्रेणी में उनका जन्म हुआ है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्रध्शपथ पत्र आरओ से नामांकन पत्र के साथ नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीदवार को ग्रामध्क्षेत्रध्जिला पंचायत का बकायेदार होने की स्थिति में नामांकन पत्र रद्द कर दिया जायेंगा। अखिलेश सिंह ने कहा कि किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष प्रधान ग्राम पंचायत अथवा सदस्य का पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा।