हत्यारे चाचा पर दोष सिद्ध, छुरे से भतीजी पर किए थे 18 वार, मंजर देख कांप गई थी लोगों की रूह

हत्यारे चाचा पर दोष सिद्ध, छुरे से भतीजी पर किए थे 18 वार, मंजर देख कांप गई थी लोगों की रूह

बुरी नीयत रखने का विरोध करने पर भतीजी की गर्दन काटकर निर्मम हत्या करने के आरोपी चाचा पर अदालत ने दोष सिद्ध किया। यह चर्चित मामला बागपत के खेकड़ा नगर का है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश आबिद शमीम सजा के प्रश्न पर नौ दिसंबर को सुनवाई करेंगे।

एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि खेकड़ा निवासी फारुख ने तीन मार्च 2018 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना था कि पड़ोसी पप्पू के घर से बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ देर बाद पप्पू का भाई हारूण दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो उसके हाथ में छुरी थी और कपड़ों पर खून लगा था। घर के अंदर पप्पू की बेटी सोनी (17)  की गर्दन कटी लाश पड़ी थी।

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। तीन मार्च 2019 को आरोप तय हुए। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाह पेश किए। गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश आबिद शमीम ने आरोपी हारूण पर दोष सिद्ध किया। एडीजीसी ने बताया कि सजा के प्रश्न पर नौ दिसंबर को सुनवाई होगी।


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