तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात ATS ने मुंबई में लिया हिरासत में

- गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ मुंबई स्थित सांताक्रूज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसमें आईपीसी की धारा 468 और 471 के तहत जालसाजी का आरोप लगाया गया है.
मुंबई: गुजरात दंगों पर जाकिया जाफरी की याचिका खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तीस्ता सीतलवाड़ पर भी बेहद तल्ख टिप्पणी की थी. इस कड़ी में आज शनिवार को गुजरात एटीएस की दो टीमों ने तीस्ता को हिरासत में लेकर मुंबई के सांताक्रूज थाने प्राथमिकी दर्ज कराई है. जांच के लिए एटीएस की टीम उन्हें अहमदाबाद लेकर आएगी. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जाकिया जाफरी की याचिका खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ की जांच की और जरूरत बताई थी. इस कड़ी में शनिवार सुबह भी गृह मंत्री अमित शाह ने तीस्ता सीतलवाड़ समेत कई राजनेताओं पर नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का आरोप लगाया था. इस बीच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट, पूर्व डीजीपी आर बी श्रीकुमार और तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
मुंबई में दर्ज कराई गई प्राथमिकी
गुजरात एटीएस ने तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ मुंबई स्थित सांताक्रूज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. इसमें आईपीसी की धारा 468 और 471 के तहत जालसाजी का आरोप लगाया गया है. गौरतलब है कि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बहुत ध्यान से पढ़ा है. फैसले में स्पष्ट रूप से तीस्ता सीतलवाड़ के नाम का उल्लेख है. तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ने पुलिस को दंगों के बारे में आधारहीन जानकारी दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने और जांच करने को कहा था
गौरतलब है कि गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी में पीएम नरेंद्र मोदी समेत 62 राजनेताओं और अधिकारियों को मिली क्लीन चिट के खिलाफ जाकिया जाफरी ने याचिका दायर की थी. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि कानून का दुरपयोग करना ठीक नहीं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की तारीफ की और तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जितने लोग कानून का खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ का नाम भी लिया और कहा कि सीतलवाड़ के खिलाफ और जांच की जरूरत है.