बिहार चुनाव से पहले SIR पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, गुरुवार को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम टिप्पणी में कहा कि SIR का मामला पूरी तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह बात एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि देश में कुछ लोग अनधिकृत रूप से रह रहे हो सकते हैं, जो अपनी पहचान उजागर होने के डर से सामने नहीं आना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित पक्षों से कहा कि कम से कम उन लोगों की एक सूची तो उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो वास्तव में SIR से प्रभावित हुए हैं।
कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 9 अक्टूबर, गुरुवार को तय की है। बता दें कि बिहार चुनावों में SIR का मुद्दा जोर-शोर से छाया हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है।