समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बने सरकारी पैनल को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, याचिका खारिज

समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बने सरकारी पैनल को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, याचिका खारिज

उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक समिति के गठन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है।

नई दिल्ली। उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए पैनल के खिलाफ एक याचिका को आज झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर सरकारों के पैनल के खिलाफ इस याचिका को खारिज कर दिया है।

राज्यों के पास ऐसा करने की शक्ति

उत्तराखंड और गुजरात में समान नागरिक संहिता को लागू करने की व्यवहार्यता की जांच के लिए ये पैनल का गठन किया गया है। इस पैनल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि राज्यों के पास ऐसा करने की शक्ति है।

कुछ गलत नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी का गठन करना किसी भी तरह से गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यूसीसी को लागू करने से पहले उसके हर पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार करने के लिए ही इसका गठन हुआ है।

भाजपा की बड़ी जीत

गुजरात और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में यूसीसी को बड़ा मुद्दा बनाने वाली भाजपा हमेशा से देशभर में इसको लागू करने की बात करती आई है। इन दोनों राज्यों में UCC लागू करने के ऐलान के बाद सरकारी पैनल गठित करने के फैसले के खिलाफ याचिका का खारिज होना भी भाजपा के लिए बड़ी जीत है।