सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड-I पदों की परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- ‘अराजकता’ का खतरा

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेड-I पदों की परीक्षा पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- ‘अराजकता’ का खतरा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना लोक सेवा आयोग (टीजीपीएससी) द्वारा आयोजित ग्रेड-I पदों की परीक्षा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आदेश से ‘अराजकता’ पैदा हो सकती है। यह सुनवाई चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला, और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की।

सुनवाई के दौरान बेंच ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने परीक्षा पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया। इस पर बेंच ने कहा, “परीक्षा आज दोपहर 2 बजे शुरू होनी है। यदि हम इस स्तर पर रोक लगाते हैं, तो इससे अराजकता पैदा होगी। छात्र पहले ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर चुके हैं।” इस पर सिब्बल ने कहा कि अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने का मौका गंवा देंगे।

परीक्षा का विवरण

टीजीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में कुल 563 पदों के लिए आवेदन किया गया है, और यह परीक्षा 27 अक्टूबर तक चलेगी। ग्रुप-I मेंस परीक्षा आज से शुरू हुई है, जिसमें 31,383 उम्मीदवार योग्य पाए गए हैं। यह परीक्षा तेलंगाना के गठन के बाद पहली बार आयोजित की जा रही है, जबकि इससे पहले 2011 में हुई थी।

हाई कोर्ट को निर्देश

कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट इस मामले को पहले से जानता है और उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। अभ्यर्थी सरकारी आदेश का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन प्रावधानों के तहत उन्हें न्याय मिलना चाहिए।


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