नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नीट पीजी-2021 में 1456 खाली सीटों पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो वह आदेश पारित करेगा और उन्हें मुआवजा भी देगा। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने एमसीसी के वकील से कहा, ‘भले ही एकल पाठ्यक्रम खाली रह गया हो… यह देखना आपका कर्तव्य है कि सीटें खाली न रहें।’ पीठ ने इस पर नाराजगी जताई कि 2021-22 सत्र में मेडिकल कालेजों में 1456 सीटें खाली रह गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी में खाली सीटों पर जताई नाराजगी, कहा- छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़

- सुप्रीम कोर्ट ने नीटी-पीजी में 1456 सीटों के खाली होने की जानकारी मिलने पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो वह आदेश पारित करेगी और छात्रों को मुआवजा देगी।